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मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय धनराशि होगी ऑनलाइन

ई-जननी पोर्टल पर प्रोत्साहन राशि की एंट्री में तेजी लाने के निर्देश
7 नवंबर तक पोर्टल पर सूचनाओं की करनी होगी एंट्री
17 से 25 नवंबर तक योग्य लाभार्थियों के लंबित आवेदन जमा होंगे

पूर्णियाँ। कन्या शिशुओं के सर्वांगीण विकास के मद्देनजर राज्य में जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलायी जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। कन्या शिशुओं की 2 वर्ष तक की आयु तक सम्पूर्ण टीकाकरण सम्पन्न कराने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय प्रोत्साहन धनराशि को ई-जननी पोर्टल पर ऑनलाइन करने का प्रावधान भी किया गया है। ऑनलाइन एंट्री में गति लाने के लिए एंट्री प्रक्रिया को कैम्पेन मोड में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति मनोज कुमार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर इसमें गति लाने का निर्देश दिया है।

लक्ष्य के अनुपात में प्रगति कम:

पत्र के माध्यम से बताया गया है कि पोर्टल पर सम्पूर्ण टीकाकरण के तहत लक्ष्य के अनुपात में प्रगति कम है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि के लक्ष्य के अनुपात में वृद्धि लाने के लिए पोर्टल पर शत-प्रतिशत आंकड़ों कि एंट्री काफी जरूरी है। इसको लेकर योग्य लाभार्थियों के आवेदन जमा करवाने एवं उन्हें दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की एंट्री में गति लाने के निर्देश दिये गए हैं।

17 से 25 अक्टूबर आवेदन होंगे जमा:

17 से 25 अक्टूबर तक आशा ड्यू लिस्ट के मुताबिक घर-घर जाकर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण टीकाकरण का विवरण जमा करेंगी। साथ ही वैसे योग्य लाभार्थी जिनका आवेदन लंबित है उसे आशा के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। साथ ही आवेदन के लिए जरूरी आधार कार्ड एवं माता के बैंक विवरण एवं अन्य दस्तावेज़ भी जमा कराये जाएंगे। इस कार्य का अनुश्रवण एएनएम, आशा फैसीलिटेटर एवं बीसीएम द्वारा किया जाएगा।

7 नवंबर तक पोर्टल पर एंट्री:

एएनएम एवं आशा फैसीलिटेटर को 30 अक्टूबर तक आवेदनों को लेखपाल के पास जमा करेंगी। जमा किए गए आवेदनों को 7 नवंबर तक लेखपाल के द्वारा अपलोड किया जाएगा। जिला से लेकर स्थानीय स्तर तक कार्य का सघन अनुश्रवण जिला प्रतिरक्षण पदधिकारी द्वारा किया जाएगा। साथ ही संबन्धित प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति को नियमित रूप से ईमेल एवं व्हाट्सएप्प के जरिए भेजा भी जाएगा।

इन्हें मिलेगा लाभ :

  • लाभार्थी बिहार का निवासी होना चाहिए
  • लाभार्थी गरीब परिवार से होना चाहिए
  • लाभार्थी के घर से कोई भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए
  • कन्या शिशु का जन्म प्रमाण पत्र एंव आधार कार्ड होना अनिवार्य है
  • दिनांक 25.02.2018 के पश्चात कन्या शिशु का आयु दो वर्ष पूर्ण हो चुकी हो एंव दो वर्ष की आयु तक दिए जाने वाले सभी टीके लग चुके हों
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