जमालपुर। (एसबीएन मुंगेर डेस्क) आसन्न चुनाव तथा विभिन्न पर्व त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी ने राजेश मीणा ने दिशा निर्देश जारी की है जिले में 11 अप्रैल एवं 29 अप्रैल को लोकसभा का मतदान होना है तथा इसी दौरान चैती छठ चैती दुर्गा पूजा राम नवमी गुड फ्राइडे शबे बरात अंबेडकर जयंती जैसे पर्व बनाया जाना है। ऐसे में राजनीतिक एवं सांप्रदायिक क्षेत्र में संवेदनशील मुंगेर में शांति व्यवस्था को लेकर डीएम राजेश मीणा ने आम जनों से सहयोग की अपील की है। और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध 14 बिंदुओं की सूची जारी की है। जिसमें कहा गया है कि सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्रवाई जिन लोगों पर की गई है। वैसे लोगों द्वारा समस्या उत्पन्न किए जाने के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैगर लाइसेंस के जुलूस निकाले जाने पर प्राथमिकी दर्ज का गिरफ्तारी की जाएगी लाइसेंस प्राप्त के लिए थाना पर 5 दिन पूर्व आवेदन देना होगा जिसने पूजा समिति के सदस्यों का आई कार्ड नाम मोबाइल नंबर फोन नंबर अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी राजेश मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के आदेश अनुसार किसी भी धार्मिक जुलूस में दीजिए अथवा लाउडस्पीकर बजाना पूर्णतया प्रतिबंधित है एक्ट के विरोध अनुपालन नहीं किए जाने पर डीजे संचालक एवं आयोजन समिति पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जबकि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई के साथ 7 जुलूस के दौरान हथियारों का प्रदर्शन अभद्र नारे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ चिंता ही अवैध चंदा उगाही शराब पीना या बेचना पर कठोर कानूनी करवाई की जाएगी।