क्षेत्र में भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा
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पाली, 15 मई। (राजस्थान एसबीएन डेस्क) । जिले के देसूरी उपखण्ड क्षेत्र के ग्राम जोबा व घाणेराव क्षेत्र में निवासरत नागरिक के स्वास्थ्य एवं लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत ग्राम जोबा व घाणेराव आस-पास क्षेत्र की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
तथा अन्य 4 क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप के आदेशानुसार जिला पाली के देसूरी उपखण्ड क्षेत्र के ग्राम जोना, घाणेराव व आस पास के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (लाॅकिंग एरिया-जन साधारण का आगमन-निर्भमन पूर्ण निषेध) घोषित कर निषेधाज्ञा लगाई गई है।
इसके साथ ही उपखण्ड क्षेत्र देसूरी के गुड़ा सुथारान, गुडा जाटान, माण्डीगढ़ व गुड़ा भोपसिंह क्षेत्र में बफर जोन घोषित किया है।
कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, दी राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज ऑर्डिनेंस 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
उन्हांेने निर्देश दिए कि उपखण्ड क्षेत्र देसूरी के संबंधित क्षेत्रों की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में मुख्य मुख्य स्थानों पर ध्वनि प्रसार यंत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर आमजन को सूचित किया जाए।