मुंगेर: महिला प्रताड़ना और कमीशनखोरी के मामले में कोर्ट ने परहम के भ्रष्ट मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश
Gaurav mishra
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कमीशन खोरी एवं प्रताड़ित मामले में मुखिया तनिक पंडित पर दर्ज होगा प्राथमिकी।
– मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मुखिया तनिक पंडित पर प्राथमिकी दर्ज करने का थाना को दिया निर्देश।
– मामला परहम पंचायत के महिला वार्ड सदस्य को प्रताड़ित एवं कमीशनखोरी।
– कमीशन खोरी के कारण प्रभावित है मुख्यमंत्री हर घर जल नल योजना।
सुनिल जख्मी की रिपोर्ट
मुंगेर – मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के तहत हर घर जल नल योजना मैं कमीशन खोरी के साथ महिला वार्ड सदस्य माया देवी को परहम पंचायत के मुखिया तनिक पंडित द्वारा प्रताड़ित किए जाने मामले को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुंगेर के यहां परिवाद पत्र दायर महिला वार्ड सदस्य ने किया है। जिस आलोक में न्यायालय ने थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया है।
न्यायालय द्वारा परिवाद पत्र संख्या 625/ 19 के तहत परहम पंचायत के मुखिया तनिक पंडित के द्वारा सरकारी कार्य में भ्रष्टाचार के साथ कमीशन खोरी एवं इसको लेकर बराबर वार्ड संख्या 4 के महिला वार्ड सदस्य माया देवी को प्रताड़ित किए जाने तथा सरकारी राशि का बंदरबांट मामले में धारा 156 (3) प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश रामनगर एवं सफिया सराय ओपी प्रभारी को जारी किया है। इधर वार्ड सदस्य माया देवी ने मुखिया के द्वारा भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी से लेकर लेन-देन की सारी बातचीत शासन-प्रशासन को देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुआ तो आखिरकार महिला वार्ड सदस्य ने न्यायालय से गुहार लगाया जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने थाना पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।